UTTARAKHAND

दो बहनों से छेड़छाड़ करने वाले को आरोपी को डेढ़ साल की कैद

रुडकी

दो बहनों से छेड़छाड़ करने के मामले में अपर जिला जज/एफटीएससी न्यायाधीश मौहम्मद सुल्तान ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपी युवक को डेढ़ साल की कठोर कैद और दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 22 अक्तूबर 2018 को कोतवाली रुडक़ी क्षेत्र में साइकिल पर स्कूल जा रही दो छात्राओं को रोककर छेड़छाड़ और अभद्रता करने का आरोप एक युवक पर लगाया गया था। घर वापस लौटकर पीडि़त छात्राओं ने अपनी मां को आपबीती बताई थी। जिस पर उसी दिन छात्राओं की मां ने कोतवाली रुडक़ी में एक लिखित शिकायत आरोपी अनुज पुत्र सुरेश सिंह निवासी ग्राम छछरौली थाना नानौता जिला सहारनपुर यूपी के खिलाफ छेड़छाड़ व पॉक्सो ऐक्ट में केस दर्ज कराया था। बताया था कि आरोपी युवक कई दिनों से उसकी दोनों नाबालिग बेटियों को स्कूल में आते जाते छेड़छाड़ कर परेशान करता है। पुलिस ने घटना के अगले दिन आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचक ने विवेचना के बाद आरोपी युवक के खिलाफ छेड़छाड़, गाली-गलौज और पॉक्सो ऐक्ट में आरोपपत्र दाखिल किया था। एफटीएससी कोर्ट ने आरोपी युवक पर आरोप तय किए। सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में पांच गवाह पेश किए