HARIDWAR

11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

हरिद्वार। वादकारियों को न्याय दिलाने के लिए ग्यारह फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देश पर किया जा रहा है। जनपद न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एसके त्यागी के आदेश पर न्यायिक परिसर रोशनाबाद, रुड़की व लक्सर में राष्ट्रीय लोक अदालतें आयोजित की जाएगी। सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अभय सिंह ने बताया कि सभी वादकारी अपने मुकदमों का आपसी सहमति और अभिस्वीकृति के आधार पर अंतिम रूप से निस्तारण करा सकते हैं। बताया कि इसमें फौजदारी के वाद, 138 एनआई ऐक्ट, बैंक धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, पारिवारिक विवाद, श्रम वाद बिजली व पानी व अन्य बिल भुगतान संबंधी वाद, उपभोक्ता आयोग संबंधित वाद, भूमि अधिग्रहण संबंधी वाद, राजस्व,वेतन भत्ते से संबंधित सर्विस मामले आदि का निस्तारण पक्षकारों की आपसी सहमति के आधार पर किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि जो भी वादकारी अपने मुकदमे का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से कराना चाहते हैं। वह संबंधित कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनवाई के लिए लगवा सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि लोक अदालत में वादों का अंतिम रूप से निस्तारण हो जाता है और निस्तरण की अपील भी नहीं होती है।