HARIDWAR

छेड़छाड़ और लैंगिक हमले के दोषी को पांच वर्ष की कैद

हरिद्वार। बच्ची से छेड़छाड़ और लैंगिक हमला करने के मामले में अपर जिला जज/विशेष पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश अंजलि नौलियाल ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। विशेष कोर्ट ने दोषी युवक को पांच साल के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता फौजदारी आदेश चंद चौहान ने बताया कि 18 अगस्त 2021 की रात एक बजे झबरेड़ा क्षेत्र में आरोपी युवक पर 12 वर्षीय लड़की के साथ अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया गया था। पीड़ित लड़की के शोर मचाने पर उसकी शिकायतकर्ता माता नींद से जाग गई थी। यह देखकर आरोपी युवक वहां से पड़ोसी की छत से फरार हो गया था। पीड़िता की माता ने अगले दिन सुबह आरोपी गगन निवासी झबरेड़ा क्षेत्र के खिलाफ पुलिस में छेड़छाड़ व लैंगिक हमला करने का केस दर्ज कराया था। सरकारी अधिवक्ता ने साक्ष्य में आठ गवाह पेश किए।