HARIDWAR

कोरियर कम्पनी और प्रबंधक पर हर्जाना

हरिद्वार।

जिला उपभोक्ता आयोग ने कोरियर कम्पनी और उसके स्थानीय प्रबन्धक को उपभोक्ता सेवा में कमी का दोषी पाया है। आयोग ने दोनों को कोरियर चार्ज व सामान की कीमत समेत 72,595 रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, क्षतिपूर्ति पांच हजार और शिकायत खर्च और अधिवक्ता फीस के रूप में दो हजार रुपये शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ता विवेक मल्होत्रा पुत्र रंजीत राय मल्होत्रा मालिक मल्होत्रा बैग हाउस इम्पोरियम रामनगर रुडक़ी ने ऑन डॉट कोरियर एंड कारगो लिमिटेड नई दिल्ली व उसके स्थानीय प्रबन्धक राजेश पुत्र सुभाष चंद रामनगर चौक रुडक़ी के खिलाफ शिकायत दायर की थी। शिकायत में बताया था कि वह अपनी जीविकोपार्जन के लिए स्कूल बैग, टॉफी व मोमेन्टो निर्माण का कार्य करता है। उसे इंडियन एसोसिएशन ऑफ सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशनिष्ट, कोलागढ़ रोड देहरादून से 72 प्रकार के विभिन्न मोमेंटोंज के निर्माण व खरीद के ऑर्डर मिले थे। शिकायतकर्ता को आठ फरवरी 2017 के पहले उक्त सामान को गुवाहाटी असम भिजवाना था। इसके लिए शिकायतकर्ता ने कोरियर कम्पनी के स्थानीय प्रबन्धक राजेश से संपर्क किया था। जिसपर स्थानीय प्रबंधक ने उक्त सामान भिजवाने की एवज में 13,650 रुपये चार्ज लेकर दो तीन दिन में पहुंचाने का आश्वासन दिया था। लेकिन दो दिवसीय कार्यक्रम संपन्न होने के बावजूद उक्त सामान वहां नहीं पहुंचा था। बल्कि उक्त सामान शिकायतकर्ता के पास वापिस नहीं लौटा था। कार्यक्रम के अधिकारियों के लगातार फोन आ रहे थे। जिससे शिकायतकर्ता को मानसिक आघात से गुजरना पड़ा था। यही नहीं, शिकायतकर्ता को उक्त सामान व उसके निर्माण के पैसे भी नहीं मिले थे। शिकायतकर्ता के नोटिस भिजवाने के बाद भी कोरियर कम्पनी व उसके स्थानीय प्रबन्धक ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया था। थक हारकर शिकायतकर्ता ने आयोग की शरण ली थी। आयोग अध्यक्ष कंवर सैन सदस्य विपिन कुमार व अंजना चड्ढा ने कोरियर कम्पनी व उसके स्थानीय प्रबंधक को उपभोक्ता सेवा में कमी करने का दोषी ठहराया है।