HARIDWAR

एडवांस टैक्स नहीं चुकाने पर देनी पड़ सकती है पैनल्टी: सीए आशुतोष

हरिद्वार। सीए आशुतोष पांडेय ने बताया कि लोगों को प्रतिदिन एडवांस टैक्स जमा कराने के लिए आयकर विभाग से मैसेज आ रहे है। इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार करदाताओं को साल में चार किस्तों में भुगतान करना होता है। एडवांस टैक्स नहीं चुकाने वालो को पेनल्टी देना पड़ सकती है। एडवांस टैक्स की चार किस्त 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च तक देनी होती है। करदाताओं को इन तारीखों में 15 फीसदी, 45 फीसदी, 75 फीसदी और 100 फीसदी भुगतान करना होता है। ऐसे में करदाता समय सीमा से पहले अग्रिम कर का भुगतान करने में विफल रहता है तो वह ब्याज के लिए उत्तरदायी होगा।